क्या आप भी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे है। तो ये खबर आपके लिए हैं
गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं. इसमें हो रही देरी पर अब आखिरकार लगाम लगती नजर आ रही है कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए.
क्या कहा कोर्ट ने : हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा लिये जाएं जबकि 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संपन्न करा लिये जाएं. आगे कोर्ट ने कहा कि 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने का काम किया जाए.
आरक्षण पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं : पिछले कुछ महीनों से पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर ही स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ रही है. उम्मीदवार भी असमंजस में हैं और खुलकर चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य और ग्राम्य विकास राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला कह चुके हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 15 फरवरी तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो सकती है.

